रोहिणी में डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द, फीस बढ़ाने पर सरकार ने लिया फैसला
दिल्ली शिक्षा विभाग ने रोहिणी के पब्लिक स्कूल डीपीएस की मान्यता रद्द कर दी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
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दिल्ली शिक्षा विभाग ने रोहिणी के पब्लिक स्कूल डीपीएस की मान्यता रद्द कर दी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके चलते स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है।
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है और ये जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस बढ़ेगी तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। वहीं, मान्यता रद्द होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है।