कोरोना से परिजन की मौत पर कैदी को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं : अदालत
कोविड-19 से हुई परिजन की मौत पर कैदी के शामिल होने को लेकर अदालत ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि इस तरह के मामलों में कैदी को सिर्फ मृतक परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए...
कोविड-19 से हुई परिजन की मौत पर कैदी के शामिल होने को लेकर अदालत ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि इस तरह के मामलों में कैदी को सिर्फ मृतक परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत यदि कुछ घंटे के लिए अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ही मांगी गई है तो किसी भी हाल में इसे स्वीकारना दूसरों की जिंदगी को संकट में डालने के सामन है।
साकेत अदालत ने हत्या व हत्या प्रयास के एक आरोपी की कुछ घंटे के लिए मांगी गई अंतरिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। कैदी की तरफ से कहा गया था कि उसके परिवार के एक सदस्य की कोरोना से मौत हो गई है। वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है। इसके लिए उसे कुछ घंटों की कस्टडी में अंतरिम जमानत दी जाए। परन्तु अदालत ने कहा कि क्योंकि वह एक गंभीर अपराध के आराेप में जेल में है। इसलिए उसे लम्बे वक्त के लिए तो अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती।
दूसरी बात अगर कैदी की मांग के अनुसार उसे कुछ घंटों के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह जेल में बंद अन्य कैदियों के जीवन को संकट में डालने के समान है। क्योंकि कैदी बाहर से होकर आएगा, वह भी अपने उसे परिवार से जिसका एक सदस्य कोरोना पॉजिटीव होने की वजह से अपनी जान गंवा चुका है। परिवार के अन्य सदस्य भी कोविड-19 पॉजिटीव हो सकते हैं। ऐसे में उसके व उसके साथ जाने वाले सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित हो सकते हैं। इतना ही नहीं जब वह जेल में वापस लौटकर अन्य कैदियों से मिलेगा तो वह भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में अदालत यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।