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दिल्ली की कोर्ट ने UAPA में गिरफ्तार PFI के 4 सदस्यों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, खुलेंगे कई बड़े राज

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि दक्षिण-पूर्व जिले के शाहीन बाग थाने में यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में इस गैरकानूनी संगठन के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली की कोर्ट ने UAPA में गिरफ्तार PFI के 4 सदस्यों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, खुलेंगे कई बड़े राज
Praveen Sharmaनई दिल्ली | एजेंसियांTue, 04 Oct 2022 08:06 PM

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चार लोगों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े चार आरोपियों मोहम्मद शोएब, हबीब असगर जमाली, अब्दुल राब और वारिश को कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद राजधानी में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शहर के छह जिलों में फैली पीएफआई की इकाइयों पर छापेमारी कर समूह से कथित रूप से जुड़े 33 लोगों को हिरासत में लिया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि दक्षिण-पूर्व जिले के शाहीन बाग थाने में यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में इस गैरकानूनी संगठन के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (पीआरओ) सुमन नलवा ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई तथा उससे जुड़े अन्य संगठनों के खिलाफ कुछ सूचनाएं मिलने के बाद शाहीन बाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी, 153 ए और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कथित आतंकवादी गतिविधियों का हवाला देते हुए 28 सितंबर को पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों - रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ) और अन्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। 

एफआईआर के अनुसार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 29 सितंबर को एक गजट नोटिफिकेशन में घेाषित किया कि शाहीन बाग, अब्दुल फजल एन्क्लेव और जामिया नगर में कुछ घर के पतों को पीएफआई तथा उसके साथियों की गैरकानूनी गतिविधियों के उद्देश्यों से इस्तेमाल किया गया। 

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