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एक महीने में 4 बार जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपी पर लगा 10,000 रुपये जुर्माना

एक महीने में चार बार जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपी पर अदालत ने जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि यह इस तरह से अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने का हर्जाना है। अदालत ने आरोपी से कहा है...

एक महीने में 4 बार जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपी पर लगा 10,000 रुपये जुर्माना
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाताFri, 23 Oct 2020 03:33 PM
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एक महीने में चार बार जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपी पर अदालत ने जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि यह इस तरह से अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने का हर्जाना है। अदालत ने आरोपी से कहा है कि वह दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) में दस हजार रुपये जुर्माने के तौर पर जमा कराए।

द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगली बार तब तक इस आरोपी की जमानत याचिका को सुनने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी तरफ से जुर्माना रकम जमा कराने की रसीद अदालत के समक्ष पेश नहीं कर दी जाएगी। अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बात वकील या आरोपी को समझ में क्यों नहीं आती कि यह समय मुश्किल का है। रोटेशन में अदालत में सुनवाई चल रही है। ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बार-बार एक ही मुद्दे को अदालत लेकर पहुंचने वाले लोगों की वजह से अन्य मामले प्रभावित होते हैं।

कोर्ट ने कहा कि अगर चार दिन पहले जमानत याचिका खारिज हुई है तो दोबारा इतनी जल्दी जमानत याचिका दाखिल करने का कोई तर्क या ठोस आधार तो होना चाहिए। जमाानत याचिका दाखिल करने की कोई नई वजह न होने के बाद भी बार-बार अदालत का समय बर्बाद करना मुद्दई की एक प्रवृति बन गई है। ऐसे लोगों पर जुर्माना किया जाना ही उचित है।

पेश मामला तेजी से वाहन चलाने व हत्या के प्रयास का है। पीड़ित अब भी एम्स में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। इस बीच आरोपी की तरफ से एक महीने के भीतर चार बार अदालत में जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी है। तीन बार पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। चौथी बार जमानत याचिका दाखिल करने पर अदालत ने जुर्माना लगाया है।

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