जेल में बंद AAP नेता ने स्वास्थ्य कारण की दी दलील तो कोर्ट से मिली राहत, इन शर्तों का करना होगा पालन
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को मेडिकल ग्राउंड पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को मेडिकल ग्राउंड पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। नायर कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं और 14 महीनों से जेल में बंद हैं। स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा, 'याचिकाकर्ता विजय नायर को इस केस में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी जाती है। बाहर निकलने के दिन से दो सप्ताह तक की अवधि होगी।'
नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करके 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी।
अदालत ने उन्हें ₹2 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि ही जमानत राशि जमा कराने को कहा। कोर्ट ने शर्त लगाई कि वह किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे या किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वह किसी सह आरोपी, संदिग्ध या गवाह से मुलाकात या बातचीत नहीं करेंगे। किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
नायर की वकील वकील रेबेका जॉन ने दलील दी कि ट्रायल से पहले लंबे समय से हिरासत में होने की वजह से आरोपी के स्वास्थ्य पर गंभीर असर हुआ है और इसकी वजह से उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नायर को सर्जरी की जररूरत है जो हिरासत में नहीं हो सकती है। वह मुंबई में सर्जरी कराना चाहते हैं क्योंकि वह वहीं के स्थायी निवासी हैं।
ईडी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह सर्जरी खतरे वाली नहीं है। इसे न्यायिक हिरासत में रहकर किसी रेफरल अस्पताल में कराया जा सकता है। दलील दी गई कि जेल में नायर का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है और इलाज कराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इससे केस के दूसरे आरोपी को भी अंतरिम राहत दी जा चुकी है। नायर नवंबर 2022 से हिरासत में हैं। उन्हें सीबीआई केस में नियमित जमानत मिल गई थी। लेकिन ईडी केस में हिरासत में हैं।
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