मानहानि केस : 'आप' नेताओं आतिशी व अन्य को मिली जमानत, केजरीवाल को 16 पेश होने का आदेश
दिल्ली की एक अदालत ने शहर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी टिप्पणी को लेकर भाजपा की ओर से दायर मानहानि मामले में आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं को शुक्रवार को...
दिल्ली की एक अदालत ने शहर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी टिप्पणी को लेकर भाजपा की ओर से दायर मानहानि मामले में आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं को शुक्रवार को जमानत दे दी।
'आप' से राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और विधायक मनोज कुमार को भी 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गईे। इससे पहले ये तीनों अदालत के समक्ष पेश हुए। हालांकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अदालत के सामने नहीं पेश हुए। अदालत ने उन्हें 16 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।
The Court has granted bail to Aam Aadmi Party (AAP) leaders Sushil Gupta, Manoj Kumar, and Atishi Marlena on a personal bond of Rs 10,000 each in connection with the case. https://t.co/TuLQuRoeBx
— ANI (@ANI) June 7, 2019
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, भाजपा नेता राजीव बब्बर ने इन तीनों पर भाजपा की छवि खराब करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग थी। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख बब्बर ने कहा कि इन्होंने यहां की मतदाता सूची से वोटरों के नाम हटाए जाने का दोष भाजपा के मत्थे मढ़ उसे बदनाम करने की कोशिश की।
बब्बर ने दावा किया कि 'आप' नेताओं ने पिछले साल दिसंबर में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय से 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए थे।