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दिल्ली : लाल किला हिंसा मामला में दो आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर

बीते गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हिंसा के मामले के दो आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी है। इन आरोपियों पर लाल किले को क्षति पहुंचाने का आरोप है। इनके खिलाफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) ने...

दिल्ली : लाल किला हिंसा मामला में दो आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर
प्रमुख संवाददाता, नई दिल्लीMon, 12 Jul 2021 08:01 PM

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बीते गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हिंसा के मामले के दो आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी है। इन आरोपियों पर लाल किले को क्षति पहुंचाने का आरोप है। इनके खिलाफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) ने मुकदमा दर्ज कराया था।

तीस हजारी स्थित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के एक जमानती के आधार पर जमानत दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इन दोनों आरोपियों बूटा सिंह व गुरजोत सिंह को इसी मामले से संबंधित दूसरे मुकदमे में जमानत मिल गई है। लिहाजा इन्हें दूसरे मामले में भी जमानत दी जाती है। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी 8 जुलाई को हुई थी। हालांकि अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं। उन्हें देश छोड़कर नहीं जाने, पूछताछ में शामिल होने एवं साक्ष्यों व गवाहों से छेड़छाड़ ना करने की हिदायत दी गई है।

इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल घटना के समय लाल किले के पास मौजूद थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे वह कटघरे में आएं। वहीं, लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरेापियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अन्यथा वह कानूनी प्रक्रिया से फरार हो सकते हैं। आरोपी इस मामले से जुड़े साक्ष्यों व गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। परंतु अदालत ने कहा कि इन आरोपियों को मुख्य मामले में जमानत मिल चुकी है। इसलिए इन्हें सलाखों के पीछे रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

ज्ञात रहे कि 26 जनवरी को किसान ट्रेक्टर रैली की आड़ में भीड़ लाल किले में घुस गई थी। लाल किले को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। वहीं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को जख्मी किया गया। साथ ही लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंड़ा भी फहराया गया।

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