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केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर HC ने जताई नाराजगी, कहा- रिहायशी इलाके में धरना गलत परंपरा को दे सकता है जन्म

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर लगातार जारी धरना पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिहायशी इलाके में इस तरह से धरना गलत परंपरा को जन्म दे...

केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर HC ने जताई नाराजगी, कहा- रिहायशी इलाके में धरना गलत परंपरा को दे सकता है जन्म
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाताThu, 17 Dec 2020 12:30 PM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर लगातार जारी धरना पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिहायशी इलाके में इस तरह से धरना गलत परंपरा को जन्म दे सकता है। फंड की मांग को लेकर तीनों नगर निगमों के महापौर पिछले 11 दिन से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन रिहायशी इलाके में धरने पर बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस संजीव सचदेवा ने धरने से परेशान मुख्यमंत्री के पड़ोसियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि विरोध/धरना शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि एक बार परंपरा कायम हो जाती है तो कोई भी वहां आकर बैठ जाएगा जैसा कि वे रामलीला मैदान या जंतर-मंतर जैसी जगहों पर करते हैं, जो विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्दिष्ट स्थान हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसमें काई समस्या नहीं है, जब आप आते हैं, विरोध करते हैं और फिर चले जाते हैं। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा धरना 11 दिनों तक लगातार चल रहा है और एक बार जब आप एक मिसाल कायम करते हैं, तो कोई भी आ जाएगा और वहां बैठ जाएगा।

हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि हमेशा ऐसा करने की अनुमति दी गई तो आप जानते हैं कि रामलीला मैदान और जंतर-मंतर जैसी जगहों पर जहां धरना और विरोध प्रदर्शन की अनुमति है, कि क्या स्थिति होती है। कोर्ट ने कहा है कि आवासीय कॉलोनी में उस तरह की स्थिति नहीं होने दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री आवास के बाहर 11 दिनों से जारी महापौरों के धरने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि धरने से इलाके में सड़क पर यातयात अवरुद्ध दिया गया है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी होगी।

महापौरों का ऑफिस कैसे चल रहा है?

हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर टेंट लगा दिए गए हैं और मीडिया खबरों के अनुसार महापौर अपना दफ्तर वहीं से चला रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह बताने के लिए कहा है कि वहां से ऑफिस कैसे चलाया जा सकता है और धरने पर बैठे लोग अपना नित्यक्रिया या मल-मूत्र त्यागने कहां जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन रिहायशी इलाके में धरने पर बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

धरने से परेशानी नहीं

मुख्यमंत्री आवास के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से ना तो कोई हस्तक्षेप हो रहा है और ना ही किसी तरह की परेशानी खड़ी की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केजरीवाल के घर के सामने की सड़क पर कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है।

गौरतलब है कि बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे भाजपा नेता और दिल्ली के तीनों महापौर और भाजपा के निगम पार्षद दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।

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