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दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव से लड़ने को बना 'कलरफुल' एक्शन प्लान, येलो अलर्ट पर जिम-थियेटर बंद तो ऑरेंज होते ही लॉकडाउन

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए मंजूर किए गए रंग आधारित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की सिफारिश की गई है। इसमें...

दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव से लड़ने को बना 'कलरफुल' एक्शन प्लान, येलो अलर्ट पर जिम-थियेटर बंद तो ऑरेंज होते ही लॉकडाउन
नई दिल्ली। भाषाSat, 10 Jul 2021 09:47 AM

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए मंजूर किए गए रंग आधारित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की सिफारिश की गई है। इसमें अलर्ट के सभी स्तरों के दौरान जहां सिनेमा घर और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे, वहीं होटल और लॉज खुले रहेंगे।

DDMA ने शुक्रवार को रंग आधारित चरणबद्ध ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को मंजूरी दी, जिसके तहत कोविड-19 हालात की गंभीरता के आधार पर पाबंदियां लगाई जाएंगी।

अधिकारियों ने बताया कि संक्रमण की दर (लगातार दो दिन), नए मामलों की संख्या (एक सप्ताह के लिए) ऑक्सीजन युक्त बेड्स पर मरीजों की औसत संख्या (एक सप्ताह तक) के आधार पर रंग आधारित चारों अलर्ट तय किए गए हैं।

अलर्ट स्तर के अनुसार, संक्रमण की दर 0.5 प्रतिशत या नए मामलों की संख्या 1,500 या फिर ऑक्सीजन युक्त बेड्स पर मरीजों की संख्या 500 तक पहुंच जाने पर येलो (लेवल-1) अलर्ट घोषित किया जाएगा।

येलो अलर्ट घोषित होने पर रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, बैंक्वेट और सम्मेलनों पर प्रतिबंध के साथ होटल और लॉज खुले रहेंगे। वहीं सिनेमा घर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, सभागार, एसेम्बली हॉल और ऐसे अन्य सभागार, नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लीनिक, जिम और योग संस्थान, मनोरंजन पार्क और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। लेवल-1 अलर्ट के दौरान सिर्फ खुले में किए जाने वाले योग की अनुमति होगी। हालांकि, राजधानी में येलो अलर्ट जारी होने पर दिल्ली मेट्रो और अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन 50 प्रतिशत सीटों पर यात्रियों के साथ होगा।

अगले स्तर (लेवल-2) पर धूसर (एंबर) अलर्ट जारी किया जाएगा। संक्रमण की दर एक प्रतिशत या नए मामलों की संख्या 3,500 या ऑक्सीजन युक्त बेड्स पर मरीजों की संख्या 700 पहुंचने पर यह अलर्ट जारी किया जाएगा।

धूसर अलर्ट के दौरान भी पीले अलर्ट जैसे ही सभी पाबंदियां लागू होंगी, बस इसमें बाहर किया जाने वाला योग भी बंद रहेगा। इस दौरान रेस्तरां से सिर्फ होल डिलीवरी और टेक-अवे की ही अनुमति होगी।

तीसरे स्तर (लेवल-3) का अलर्ट होगा नारंगी (ऑरेंज)। नारंगी अलर्ट, संक्रमण की दर दो प्रतिशत से ज्यादा या नए मामलों की संख्या 9,000 या ऑक्सीजन युक्त बेड्स पर मरीजों की संख्या 1,000 होने पर लागू होगा।

चौथे स्तर (लेवल-4) का अलर्ट रेड (लाल) होगा। संक्रमण की दर पांच प्रतिशत या नए मामलों की संख्या 16,000 या ऑक्सीजन युक्त बेड्स पर मरीजों की संख्या 3,000 पहुंचने पर रेड अलर्ट लागू होगा। नारंगी और लाल अलर्ट में भी वही पाबंदियां लागू होंगी जो धूसर (तीसरे स्तर के अलर्ट) के दौरान लागू होंगी। 

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