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यहां साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराने को अब नहीं जाना होगा थाने

साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अब थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पीड़ित घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम...

यहां साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराने को अब नहीं जाना होगा थाने
गाजियाबाद | वरिष्ठ संवाददाताFri, 13 Sep 2019 01:36 PM
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साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अब थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पीड़ित घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की सेवाएं शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत जिले के सभी थाना प्रभारियों को लॉगिन आईडी दे दी गई है।

पुलिस अधीक्षक (शहर) को इस पोर्टल के लिए जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं राज्य में पोर्टल के नोडल अधिकारी पुलिस महानिदेशक होंगे। इस सेवा के शुरू होने से एक तरफ पीड़ितों को सुविधा हो जाएगी, वहीं सभी थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय होने से जालसाजों के लिए देश के किसी भी हिस्से में पुलिस से बच पाना मुश्किल हो जाएगा।

ऐसे काम करेगा पोर्टल : पुलिस अधीक्षक (शहर) श्लोक कुमार सिंह के मुताबिक इस व्यवस्था से साइबर अपराध के मामले केंद्रीकृत हो जाएंगे। सभी मामलों को दिल्ली से देखा जाएगा। मामला जहां से संबंधित होगा, वहां के थाना प्रभारी को पोर्टल के जरिए ही गाइडलाइन मिलेगी।

अलग से थाना खोलने की आवश्यकता नहीं

पुलिस अधीक्षक (शहर) श्लोक कुमार सिंह के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत अब विभिन्न जिलों में अलग से साइबर थाना खोलने की आवश्यकता नहीं रह गई है। दरअसल यह सारा काम एनसीआरपी के जरिए ही हो जाएंगे। 

ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे पहले https://cybercrime.gov.in खोलना होगा। इस पोर्टल पर दो विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प में साइबर क्राइम की जानकारी दी गई है, वहीं दूसरे विकल्प पर क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलेगा। इस पर क्लिक करने पर दो विकल्प मिलेंगे, पहला विकल्प महिला अपराध से संबंधित साइबर क्राइम का होगा, जबकि दूसरा विकल्प अन्य प्रकार के साइबर क्राइम के लिए है। 

अभी केवल महिला अपराध दर्ज होते थे

इस पोर्टल पर अभी तक केवल महिलाओं या बच्चों से संबंधित साइबर अपराध के मामलों को ही दर्ज किया जाता था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर इस पोर्टल को न केवल लोकप्रिय बनाने के दिशा में काम हो रहा है। अब कोई शिकायत लेकर थाने जाता है तो पहले पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जाएगी। 

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