देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों के अलावा सभी सरकारी ऑफिस, बैंक, बाजार और दुकानें सप्ताहांत के दौरान शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट सुहास एल. वाई. ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सप्ताहांत प्रतिबंधों के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जोकि गौतमबुद्ध नगर में भी लागू होंगे। इस अवधि के दौरान, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीमों, स्वच्छता और जल आपूर्ति विभाग द्वारा डोर-टू-डोर निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे ताकि कोविड-19 और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार की जांच की जा सके।
उत्तर प्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सप्ताहांत के दौरान सभी दुकानें, अनाज बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन सप्ताह के दिनों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कार्य कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि सप्ताह के किसी विशेष दिन पर बंद रहने वाले सभी बाजार अब शनिवार या रविवार को बंद रहेंगे, जबकि सप्ताहांत पर लगने वाले विशेष बाजार अब सप्ताह के किसी भी लगाए जा सकते हैं।
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इस अवधि के दौरान सभी फल और सब्जी बाजार खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान सभी पूजा स्थल खुले रह सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
आईटी फर्मों और आईटी-सक्षम सेवाओं सहित सभी कारखाने और कंपनियां काम कर सकती हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान, स्वास्थ्य सेवा सहित आवश्यक सेवाएं पहले की तरह कार्य करती रहेंगी और उनमें शामिल लोगों- कोरोना योद्धा, सफाई कर्मी और डोर-स्टेप डिलीवरी अधिकारियों पर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं होंगे। रेलवे, राज्य की सड़क परिवहन सेवाएं और एयरलाइन सेवाएं भी जारी रहेंगी।
आदेश के अनुसार, हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने वाले या लौटने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन स्थानों के लिए आवश्यक बस सेवाएं यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी।
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उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान राज्यभर में माल वाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग चालू रहेंगे और साथ राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही विशेष स्वच्छता और COVID स्क्रीनिंग ड्राइव में शामिल अधिकारियों को भी रोका नहीं जाएगा और उनके पहचान पत्र उनके पास की तरह काम करेंगे।
राज्य सरकार ने आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है और पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को निगरानी कार्य के लिए सप्ताहांत के दौरान ग्राउंड पर रहने का निर्देश दिया है।