नाइट कर्फ्यू के कारण दिल्ली में नहीं होगा आईपीएल मैच? सत्येंद्र जैन ने साफ की स्थिति
दिल्ली में चल रही कोरोना की चौथी लहर को काबू करने के लिए राजधानी में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के कारण यहां होने वाले आईपीएल मैचों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दिल्ली में 29 अप्रैल को...

दिल्ली में चल रही कोरोना की चौथी लहर को काबू करने के लिए राजधानी में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के कारण यहां होने वाले आईपीएल मैचों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दिल्ली में 29 अप्रैल को होने वाला आईपीएल मैच होगा या नहीं इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 29 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले आईपीएल मैच में भाग लेने वाली टीमों को नाइट कर्फ्यू में छूट देने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अब तक हम कोरोना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हमने इसके बारे में नहीं सोचा है।
जैन ने बताया कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% या उससे ज्यादा चल रहा है। दिल्ली सरकार लगातार अस्पतालों में बेड बढ़ा रही है, पिछले तीन दिन में 2,000 से ज्यादा बेड बढ़ चुके हैं, आने वाले दो-तीन दिन में 2,000-2,500 बेड और बढ़ जाएंगे।
As of now, we are concentrating on Corona, we haven't thought about it: Delhi Health Minister Satyendar Jain on night curfew relaxations to be given to teams that are participating in the IPL match that is scheduled to be held in Delhi on April 29.
— ANI (@ANI) April 7, 2021
सत्येंद्र जैन ने कहा कि 'आप' सरकार महामारी की स्थिति को लेकर सतर्क है और स्थिति नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण करना चाहिए। इसके साथ ही हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बार-बार हाथ धोते रहना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
बता दें कि, दिल्ली में मंगलवार को इस साल के सर्वाधिक कोरोना के 5100 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, मंगलवार को इस संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 11,113 हो गई। पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के बीच संक्रमण दर 4.93 प्रतिशत है। इससे पहले पिछले साल 27 नवंबर को राजधानी में 5,482 मामले सामने आए थे।
दिल्ली में संक्रमितों की संख्या मंगलवार को 6,85,062 हो गई, जबकि 6.56 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 3,548 नए मामले सामने आए थे और 15 लोगों की मौत हुई थी। यहां रविवार को 4033 नए मामले सामने आए थे और 21 मरीजों की मौत हो गई थी। शनिवार को 3,567 नये मामले सामने आए थे, जबकि शुक्रवार को 3594 नए मामले सामने आए थे।
हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को इस संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 11,113 हो गई। बुलेटिन के मुताबिक, एक्टिव मरीजों की संख्या 17,332 हो गई है, जबकि एक दिन पहले 14,589 मरीज थे। बुलेटिन के मुताबिक, एक दिन पहले आरटी-पीसीआर तरीके से 69,667 जांच और रैपिड एंटीजन तरीके से 33,786 जांच समेत कुल 1,03,453 नमूनों की जांच की गई। होम आइसोलेशन में 8,871 लोग हैं, जबकि सोमवार को 7,983 लोग आइसोलेशन में थे। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 3291 हो गई है। एक दिन पहले यह 3090 थी।
नाइट कर्फ्यू में इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को दी गई छूट
दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से सात घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया है। डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
मुख्य सचिव और डीडीएमए के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी आई है और संक्रमण की उच्च दर देखी जा रही है। आदेश के अनुसार, ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है और केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी।
गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।
जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।
डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी।
इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा।