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डूसू चुनाव के नतीजे जारी करने की दिल्ली हाईकोर्ट से मिली इजाजत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र संघ चुनाव (डूसू ) के लिए बड़ी राहत देते हुए तय समय पर चुनाव परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। आज डूसू चुनाव के लिए छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बताया...

डूसू चुनाव के नतीजे जारी करने की दिल्ली हाईकोर्ट से मिली इजाजत
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीTue, 12 Sep 2017 03:37 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र संघ चुनाव (डूसू ) के लिए बड़ी राहत देते हुए तय समय पर चुनाव परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। आज डूसू चुनाव के लिए छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बताया जाता है चुनाव के बाद बुधवार को मतगणना होगी और उम्मीद की जा रही है कि चुनाव परिणाम भी कल ही जारी कर दिए जाएंगे।
    विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आठ सितंबर के अदालत के उस अंतरिम आदेश में बदलाव का अनुरोध किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रॉकी तुसीद को चुनाव लड़ने की इजाजत देते हुए विश्वविद्यालय से कहा था कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम घोषित न करे। यह आदेश तब आया जब विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि मतों की आंशिक गणना संभव नहीं है क्योंकि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए हो रही है और जिसमें एकल नियंत्रण इकाई है। 

चुनाव का परिणाम मुख्य याचिका पर आने वाले फैसले पर करेगा निर्भर
अदालत ने कहा कि चुनाव का परिणाम तुसीद की लंबित याचिका पर अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। विश्वविद्यालय चुनाव आयोग ने चुनाव में उनके नामांकन को खारिज कर दिया था जिसे तुसीद ने चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने कहा, अध्यक्ष पद चुनाव का परिणाम तय कार्यक्रम के मुताबिक घोषित किया जाए। लेकिन चुनाव का परिणाम मुख्य याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा। उच्च न्यायालय ने आठ सितंबर को अंतरिम आदेश देते हुए तुसीद को डूसू चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी और इसके साथ ही डीयू के चुनाव अधिकारी के सात सितंबर के आदेश को रद्द कर दिया था।

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