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दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति पर राकेश अस्थाना ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा, PIL को बताया कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के गुजरात कैडर के अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में...

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति पर राकेश अस्थाना ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा, PIL को बताया कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग
नई दिल्ली। भाषाFri, 17 Sep 2021 02:18 PM

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भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के गुजरात कैडर के अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है तथा इसके पीछे बदले की भावना है।

अपनी नियुक्ति के खिलाफ एक जनहित याचिका पर दायर अपने हलफनामे में राकेश अस्थाना ने कहा कि जब से उन्हें सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तब से कुछ संगठन उन्हें निशाना बनाकर उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं।

हलफनामे में कहा गया कि 'कॉमन कॉज' और 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' नाम के दो संगठन हैं जो पेशेवर जनहित याचिकाकर्ता हैं और सार्वजनिक सेवा के एकमात्र तरीके के रूप में मुकदमे दायर करने के लिए आस्तित्व में हैं। एक या दो व्यक्ति इन संगठनों पर गहरे और व्यापक नियंत्रण का आनंद लेते हुए दोनों संगठन चलाते हैं।

अस्थाना ने आगे कहा कि कुछ परोक्ष और प्रत्यक्ष अज्ञात कारणों से इन संगठनों को चलाने वाले व्यक्तियों ने हाल के दिनों में प्रतिशोध या किसी व्यक्ति के इशारे पर मेरे खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई शुरू कर दी है। यह हलफनामा वकील सादरे आलम की जनहित याचिका के जवाब में दाखिल किया गया।

याचिका में मांग की गई है कि राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का गृह मंत्रालय का 27 जुलाई का आदेश रद्द किया जाए। इसके अलावा 31 जुलाई को उनकी रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्हें अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति देने के साथ-साथ सेवा विस्तार देने का आदेश भी रद्द किया जाए।

अस्थाना ने कहा कि उनकी नियुक्ति के गुण-दोष के बारे में केवल केंद्र सरकार ही विचार कर सकती है। केंद्र ने कहा था कि राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था से जुड़ी विविध चुनौतियों के मद्देनजर अस्थाना की नियुक्ति जनहित में की गई है। केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में अस्थाना की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और उनकी नियुक्ति सभी नियम-कायदों को ध्यान में रखकर की गई है। 

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