Hindi Newsएनसीआर न्यूज़central government get relief from supreme court now government officials will not have to vacate house in khan market read whole matter

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अब सरकारी अधिकारियों को नहीं खाली करने होंगे आवास, पढ़ें पूरा मामला

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सरकारी कर्मचारियों के आवास खाली करने के मामले में राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं निजी कंपनी से जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अब सरकारी अधिकारियों को नहीं खाली करने होंगे आवास, पढ़ें पूरा मामला
Sneha Baluni विशेष संवाददाता, नई दिल्लीThu, 7 April 2022 01:58 AM
share Share

दक्षिण दिल्ली में खान मार्केट के पास सुजान सिंह पार्क में किराए पर रह रहे सरकारी अधिकारियों के आवास खाली करने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के मकान खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मकान मालिक निजी कंपनी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के दिन से यथास्थिति जारी रहेगी। कोर्ट यह जांच करेगा कि संपत्ति से बेदखली का आदेश सही है या नहीं। पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि कंपनी की ओर से घर खाली कराने के लिए सरकारी अफसरों के घर बाउंसर भेजे जा रहे हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि वे बाउंसर भेज रहे हैं। 

सरशोभा सिंह एंड संस के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर भारी बकाया है, नोटिस जारी न करें, हम जवाब दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि गत 25 मार्च को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना की बेंच उस समय हैरान हो गई थी, जब केंद्र सरकार ने बताया कि आवास खाली करने को एक कंपनी ने बाउंसर भेज दिए हैं। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें