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प्रद्युम्न मर्डर केस: सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, स्कूल प्रशासन की लापरवाही से हुई मौत

सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की नृशंस हत्या स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बसों के चालकों, सहचालकों...

प्रद्युम्न मर्डर केस: सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, स्कूल प्रशासन की लापरवाही से हुई मौत
नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 06 Oct 2017 12:53 AM
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सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की नृशंस हत्या स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बसों के चालकों, सहचालकों को केवल बच्चों और स्टाफ के लिए तय शौचालयों के प्रयोग की अनुमति दे दी गई।

सीबीएसई ने कहा कि सात साल प्रद्युम्न की मौत के बारे में स्कूल के अधिकारियों ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। इस पर प्रद्युम्न के माता पिता ने इस बात प्राथमिकी दर्ज कराई। दरअसल, दूसरी क्लास के स्टूडेंट प्रद्युम्न की हत्या 8 सितंबर को स्कूल में कर दी गई थी। उसकी धारदार हथियार से गला काटा गया था। आरोप है कि बस के सह चालक अशोक कुमार ने शौचालय के अंदर बच्चे की हत्या की क्योंकि लड़के ने यौन उत्पीड़न का विरोध किया था। सीबीएसई ने शीर्ष अदालत में मृतक के पिता द्वारा दायर याचिका के जवाब में कहा कि बच्चे की क्रूर हत्या के बाद उसने घटना की जांच के लिए समिति गठित की थी। बोर्ड ने कहा कि समिति ने पाया कि स्कूल परिसर में गंभीर अनियमितताएं और सुरक्षा संबंधी खामियां हैं। बोर्ड से पूछा गया कि क्या कथित घटना स्कूल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई, इसका बोर्ड ने 'हां' में जवाब दिया।

सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने हलफनामे में कहा, यह घटना स्कूल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई है। क्योंकि बसों के संचालन के काम में लगे चालकों और कंडक्टरों, क्लीनरों के लिए स्कूल परिसर में शौचालय की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे संकेत मिलते हैं कि वे छात्रों और स्टाफ के लिए उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग कर रहे थे। बेटे की हत्या के बाद जनहित याचिका दायर करने वाले प्रद्युम्न के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि सीबीएसई रिपोर्ट सुरक्षा की खामी के उनके आरोपों को सही ठहराती है।

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