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पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह की पेशी, दिल्ली पुलिस ने अदालत में कह दी बड़ी बात

भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में पेश हुए। सुनवाई में क्या हआ...

पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह की पेशी, दिल्ली पुलिस ने अदालत में कह दी बड़ी बात
Krishna Singhलाइव हिंदुस्तान,नई दिल्लीSat, 16 Sep 2023 04:32 PM
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पहलवान यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत में भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) भी मौजूद रहे। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अदालत में कहा कि निगरानी समिति ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दोषमुक्त नहीं किया है। इस समिति ने केवल अपनी सिफारिशें दी थीं... फैसला नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख दी है। 

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक की छानबीन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है। कमेटी ने सिफारिशें दी थी जिसे फैसला नहीं माना जा सकता है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर लगे आरोपों पर 23 सितंबर को भी अपनी दलीलें जारी रखेगी। 

बीते दिनों यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने अदालत में कहा था कि अब आरोप तय किये जाने चाहिए। शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने दलीलें पेश की थीं। उन्होंने अदालत में कहा कि निगरानी समिति का गठन यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के अनुरूप नहीं किया गया था। मालूम हो कि इस मामले में 20 जुलाई को अदालत से बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल चुकी है। 

उल्लेखनीय है कि छह बार के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच को लेकर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ 15 जून को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब बृजभूषण पर आरोप तय होने हैं जिसको लेकर सुनवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया था।

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