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दिल्ली : पुलिस कस्टडी में मां-पत्नी से मिल सकेंगे पूर्व सांसद शाहबुद्दीन 

राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पुलिस कस्टडी में अपनी मां, पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों से मिल सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार...

दिल्ली : पुलिस कस्टडी में मां-पत्नी से मिल सकेंगे पूर्व सांसद शाहबुद्दीन 
प्रभात कुमार, नई दिल्लीThu, 03 Dec 2020 05:56 AM
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राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पुलिस कस्टडी में अपनी मां, पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों से मिल सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शाहबुद्दीन को दिल्ली में अपने परिवार से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शाहबुद्दीन को हिदायत दी है कि वह इस दौरान परिवार के अलावा किसी अन्य से नहीं मिले।

जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने बुधवार को हत्या के मामले में सजा काट रहे शाहबुद्दीन को तीन दिन की कस्टडी पैरोल देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन दिन के भीतर शाहबुद्दीन को दिल्ली में अपनी पसंद का जगह बताने का निर्देश दिया है जहां पर वह अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक से कहा है कि निर्धारित पते का सत्यापन के बाद फैसले के तीस दिन के भीतर जब भी याचिकाकर्ता कहे उन्हें परिवार से मिलने के लिए उस जगह पर ले जाया जाए।

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी पूर्व सांसद को परिवार से मिलने के लिए ले जाया जाए, उस समय साथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो। शाहबुद्दीन ने सिवान जाने और अपने परिवार से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी। शाहबुद्दीन ने कहा था कि उनके पिता का 19 सितंबर को निधन हो गया और वह अपनी मां के साथ समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी मां अभी बीमार है। 

छह घंटे बिता सकेंगे परिवार के साथ
हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक दिन शाहबुद्दीन को छह घंटे के लिए कस्टडी पैरोल पर परिवार से मिलने के लिए ले जाया जाए। इसमें जेल से उक्त पते पर आने-जाने का समय शामिल नहीं है। यह समय सुहब छह बजे से शाम 4 बजे के बीच उन्हें परिवार से मिलवाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि जिस पते पर उन्हें ले जाया जाए, वह दिल्ली से बाहर का नहीं हो।

बिहार और दिल्ली पुलिस से सुरक्षा देने से किया था इनकार
इस मामले में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस से शाहबुद्दीन को उनके गृह जिला बिहार के सिवान ले जाने पर सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने शाहबुद्दीन से 3 नवंबर को दिल्ली में ही परिवार से मिलने का सुझाव दिया था। हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बिहार के बाहुबली नेता शाहबुद्दीन को सर्वोच्च कोर्ट के आदेश पर 2018 में दिल्ली की जेल में स्थानांतरित किया गया। जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने 3 नवंबर को कहा था कि  पूर्व सांसद शाहबुद्दीन से कहा कि वह चाहे तो अपने परिवार को दिल्ली बुलाकर यहां पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं।

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