केजरीवाल खेद जताने को तैयार; ध्रुव राठी वाले केस में SC से मांगी मोहलत
यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो शेयर करके मानहानि केस का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से 8-12 सप्ताह मोहलत की मांग की। 6 सप्ताह के लिए टल गई सुनवाई।
यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो शेयर करके मानहानि केस का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से 8-12 सप्ताह मोहलत की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए टाल दिया है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह खेद जताने को तैयार हैं, लेकिन शिकायतकर्ता की शर्तों के मुताबिक नहीं।
ध्रुव राठी के एक यूट्यूब वीडियो को एक्स पर शेयर करने की वजह से भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। उनका आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन पर गलत आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया जिसे केजरीवाल ने साझा करके मानहानि की है। जस्टिस संजीव खन्ना, पीवी संजीव कुमार और आर महादेवन ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। 26 फरवरी को अदालत ने शिकायतकर्ता से पूछा था कि यदि केजरीवाल माफी मांगते हैं तो क्या वह अपना केस वापस लेने को तैयार हैं?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल की ओर से सोमवार को पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'उनकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। एक ट्वीट वाला केस ही देखना बाकी रह गया था।' उन्होंने मामले को 8-12 सप्ताह तक स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में जो भी होगा वह अदालत को सूचित करेंगे।
वहीं शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर हुए वकील राघव अवस्थी ने कहा, 'मुझे एक ड्राफ्ट माफीनामा मिला है। मुझे दो सप्ताह का समय दीजिए। इस मामले में अनंत समय नहीं दिया जा सकता है।' इस पर सिंघवी ने कहा, 'हम दुख जाहिर करने जा रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे वह चाहते हैं।' दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने इस मामले को 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने को कहा। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से केस में जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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