एल्डरमैन मनोनीत करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट फैसले को बड़ी पीठ में चुनौती दे सकती है AAP, क्या कहा?
AAP एमसीडी में एल्डरमैन को मनोनीत करने के LG के अधिकार पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बड़ी पीठ में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। पढ़ें यह रिपोर्ट...
AAP सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में एल्डरमैन मनोनीत करने के उपराज्यपाल के अधिकार पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी पीठ में चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। AAP का कहना है कि इसमें संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं। यह फैसला देश के लिए अच्छा नहीं है। यह फैसला हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। हम इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं ताकि फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के पास जाया जा सके।
मामले की जानकारी रखने वाले AAP के एक शीर्ष नेता ने कहा- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी पार्टी सत्ता में रहती है या नहीं। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि एलजी एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने में कैबिनेट की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।
इससे पहले आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इस फैसले पर कहा था कि AAP फैसले से असहमत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एलजी को निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने का अधिकार देता है। वहीं, एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एल्डरमैन के नामांकन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के आधार पर ही 18 सदस्यीय स्थायी समिति के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि बीते डेढ़ साल से एमसीडी की स्थायी समिति का गठन अटका हुआ है, क्योंकि मामला अदालत में था। अधिकारी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हम पहले फैसले को पढ़ेंगे और उसमें क्या कहा गया है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर स्थायी समिति के चुनाव कराने की तारीखों को अधिसूचित करने के लिए फाइल आगे बढ़ाई जाएगी। दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय सबसे पहले नगर निगम सचिव शिव प्रसाद केवी को चुनाव कराने के निर्देश जारी करेंगी।