'आप' की हाईकोर्ट से गुहार- ''आपकी अपनी पार्टी'' का पंजीकरण रद्द हो
आम आदमी पार्टी (आप) ने ''आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स)'' के एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण के खिलाफ, आप की आपत्ति को खारिज किए जाने संबंधी चुनाव आयोग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट...
आम आदमी पार्टी (आप) ने ''आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स)'' के एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण के खिलाफ, आप की आपत्ति को खारिज किए जाने संबंधी चुनाव आयोग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याचिका में आग्रह किया गया है कि नवगठित पार्टी का इस आधार पर पंजीकरण रद्द किया जाए कि दोनों दलों का संक्षेप नाम 'आप' एक समान रहेगा जिससे मतदाता भ्रमित हो सकते हैं।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आ सकती है। वकील अनुपम श्रीवास्तव के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि नई पार्टी का नाम एक समान लगता है और इससे मतदाता भ्रमित हो सकते हैं।
वकील ने कहा कि नई पार्टी के पंजीकरण से पहले ही उन्होंने आपत्ति जताई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया।
आप ने चुनाव आयोग के 16 जुलाई को दिये उस आदेश को खारिज करने का आग्रह किया है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में 'आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स)' के पंजीकरण के खिलाफ आपत्ति को खारिज किया गया था।