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दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी से कोच ने किया रेप, ब्लैकमेल कर 43 लाख रुपये ऐंठे, पुलिस ने दर्ज की FIR

अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 27 वर्षीय एक कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच पर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी से कोच ने किया रेप, ब्लैकमेल कर 43 लाख रुपये ऐंठे, पुलिस ने दर्ज की FIR
Praveen Sharmaनई दिल्ली | भाषाTue, 07 Feb 2023 06:47 AM

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अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 27 वर्षीय एक कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच पर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने महिला खिलाड़ी की शिकायत पर द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाने में कोच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाने में कोच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और सोमवार को जांच में शामिल हुई। पुलिस ने बताया कि खिलाड़ी का भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-164 के तहत अदालत के समक्ष बयान दर्ज किया गया है।

2015 में किया था दुष्कर्म, पुरस्कार राशि में मांगा हिस्सा

इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में कहा कि वर्ष 2012 में वह दिल्ली के मुंडका के नजदीक हिरणकूदना में कबड्डी की तैयारी कर रही थी। वर्ष 2015 में उसके कोच ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि पीड़िता ने कोच पर आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

अधिकारी ने कहा कि पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2018 में आरोपी ने पुरस्कार राशि में से हिस्सा मांगा और इसके बाद उसने कोच के बैंक खाते में 43.5 लाख रुपये ट्रांसफर किए। कोच की पहचान जोगिंदर के रूप में हुई है।

शादी के बाद करने लगा ब्लैकमेल

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में शिकायतकर्ता का विवाह हो गया, जिसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देने लगा।

डीसीपी (द्वारका) एम हर्षवर्धन ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान, आज वह (खिलाड़ी) जांच में शामिल हुई और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में उसका बयान दर्ज किया गया। हमने फरार कोच को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। 

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