1984 सिख दंगा मामला : कोर्ट ने दो व्यक्तियों को दो लोगों की हत्या का दोषी ठहराया, सजा पर सुनवाई कल
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में दो व्यक्तियों को दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में दो सिख लोगों की हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट गुरुवार को दोनों की सजा पर...
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में दो व्यक्तियों को दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में दो सिख लोगों की हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट गुरुवार को दोनों की सजा पर सुनवाई करेगी। दोषियों को अधिकतम मृत्युदंड और न्यूनतम उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे ने नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह को दंगों के दौरान दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या का दोषी ठहराया। यह मामला हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने दर्ज कराया था।
Naresh Sehrawat and Yashpal Singh were facing charges of criminal conspiracy, unlawful assembly, rioting, weapon possession, attempt to murder and murder etc under section 452/302/307/324/395/436 read with section 149 IPC. Court to pronounce sentence against both tomorrow.
— ANI (@ANI) November 14, 2018
दिल्ली पुलिस ने साक्ष्यों के अभाव में 1994 में यह मामला बंद कर दिया था, लेकिन दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मामले को दोबारा खोला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अनेक धाराओं के तहत दोषी ठहराया। फैसला सुनाए जाने के तत्काल बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया।
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसके अगले दिन से ही दिल्ली और देश के दूसरे कुछ हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों के कारण देश के कई राज्यों में खून की होली खेली गई थी। जिनमें करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग दिल्ली में मारे गए थे।