कारोबारी समीर मोदी से मारपीट मामले में मां बीना को समन, 7 मई को होगी अगली सुनवाई
साकेत जिला अदालत ने कारोबारी समीर मोदी की शिकायत पर उनकी मां बीना मोदी, वरिष्ठ अधिवक्ता ललित भसीन और पीएसओ सुरेंद्र प्रसाद को समन जारी किया है।

साकेत जिला अदालत ने कारोबारी समीर मोदी की ओर से दायर मारपीट मामले में उनकी मां बीना मोदी, वरिष्ठ अधिवक्ता ललित भसीन व पीएसओ सुरेंद्र प्रसाद को समन जारी किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों सुरेंद्र प्रसाद, बीना मोदी और ललित भसीन को सात मई को अगली सुनवाई के लिए तलब किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनीजा बिश्नोई की अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपपत्र, जांच के दौरान दर्ज बयानों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से प्रथमदृष्टया बीना मोदी और ललित भसीन की संलिप्तता के संकेत मिलते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि संज्ञान लेने के चरण पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपियों के बीच साझी मंशा की ओर संकेत करते हैं, जो मुकदमा चलाने के लिए इस स्तर पर पर्याप्त है।
बोर्ड मीटिंग में घुसने से रोकने व मारपीट का आरोप
यह मामला 30 मई 2024 की घटना से जुड़ा है। समीर मोदी ने सरिता विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि वह कार्यकारी निदेशक होने के नाते जसोला स्थित जीपीआई के कार्यालय में बोर्ड मीटिंग में शामिल होने गए थे। लेकिन उन्हें बोर्ड मीटिंग में घुसने से रोका गया और सुरेंद्र प्रसाद ने उन पर हमला किया। साथ ही आरोप लगाया कि हमले के दौरान उनकी उंगली टूट गई थी। दिल्ली पुलिस ने अपने आरोपपत्र में बीना मोदी और ललित भसीन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने की बात कही थी। पुलिस ने सुरेंद्र प्रसाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 325 और 341 के तहत मामला दर्ज किया था।
विरोध याचिका के बाद बदला रुख
दिल्ली पुलिस ने एक मार्च 2025 को आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद समीर मोदी ने 29 अप्रैल 2025 को विरोध याचिका दायर कर बीना मोदी और ललित भसीन के खिलाफ भी संज्ञान लेने की मांग की थी। जांच अधिकारी ने विरोध याचिका पर दो बार जवाब दाखिल करते हुए कहा कि जांच में बीना मोदी और ललित भसीन की संलिप्तता का कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विरोध याचिका स्वीकार कर ली और तीनों को समन जारी कर दिया।


