
गाजियाबाद: मंडी में हंगामे के मामले में कांग्रेस नेता समेत 367 लोगों पर केस
संक्षेप: नवीन फल-सब्जी मंडी में 11 अगस्त को हुए हंगामे और फायरिंग के मामले में अदालत के आदेश पर एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। हरीश चौधरी ने मामले को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी।
साहिबाबाद में नवीन फल-सब्जी मंडी में 11 अगस्त को हुए हंगामे और फायरिंग के मामले में अदालत के आदेश पर एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। हरीश चौधरी ने मामले को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। पुलिस ने अदालत के आदेश पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बिजेंद्र यादव और उनके भाई समेत 17 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। मामले में लगभग 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

लोनी के चिरौड़ी में रहने वाले हरीश चौधरी के अनुसार उनके बेटे करण चौधरी को मंडी प्रशासन ने फल-सब्जी की आढ़त लगाने के लिए लाइसेंस दिया था। मंडी समिति ने उनके बेटे को एक स्थान चिह्नित कर दुकान लगाने की अनुमति दी थी। 10 अगस्त की शाम जब उनका बेटा दुकान का सामान लेकर मंडी में रखने पहुंचा तो करीब 200-300 लोग उसका विरोध करने लगे। इसके बाद कुछ लोगों ने मंडी समिति की बैठक में फैसला होने की बात कहकर विवाद शांत करा दिया।
आरोप है कि जब वह 11 अगस्त को बेटे के साथ मंडी पहुंचे तब कांग्रेस नेता बिजेंद्र यादव, आढ़ती भारत भाटी और साजिद ने उनके बेटे को धमकी दी और 50 हजार रुपये प्रतिमाह की मांग की। यहां तक कि सार्वजनिक तौर पर मंडी सचिव और उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी की।
जब उन्होंने इसका विरोध किया तब ज्ञानचंद्र यादव, साजिद, मतलूब, मसरूर, अजय चौधरी, शाहदाब, आरिफ, आसिफ, राशिद, इकराम, असगर, हाजी नूर और रामे मुखिया समेत करीब 200-250 लोग हमला करने के लिए उन पर दौड़ पड़े। वहीं, बिजेंद्र यादव और भारत भाटी ने उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान उन्हें व उनके साथियों को गंभीर चोट आई। 16 अगस्त और 17 अगस्त को उन्होंने लिंक रोड थाने और कमिश्नर से शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट में अर्जी लगाई थी।





