पेड़ों की कटाई का मामला; अब CJI की बेंच करेगी DDA वीसी के खिलाफ केस की सुनवाई
रिज इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के मामले में बड़ा उलटफेर सामने आया है। अब इन आरोपों में डीडी के उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ करेगी।
दक्षिणी रिज के सतबारी इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर डीडी के उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ करेगी। बता दें कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ कर रही थी, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां शामिल थे। अब केस CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष लिस्ट है।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिज एरिया में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए डीडी के उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा के खिलाफ आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया था। दक्षिणी रिज के सतबारी इलाके में पेड़ों की कटाई को लेकर दी गई कथित मंजूरी छतरपुर से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय तक सड़क बनाने के लिए दी गई थी।
यही नहीं सर्वोच्च अदालत ने डीडी के उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा की ओर से दाखिल किए गए 'भ्रामक' हलफनामे और अदालत में गलत तथ्य पेश करने पर नाराजगी जताई थी। बता दें कि 24 जुलाई को जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने रिज एरिया में पेड़ों की कटाई को लेकर विभिन्न पीठों के समक्ष लंबित दो अलग-अलग अवमानना कार्यवाही का संज्ञान लिया था।
अदालत का कहना था कि वह नहीं चाहती कि कोई विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए। इससे बचने के लिए रिज से संबंधित मामलों की सुनवाई एक ही पीठ करे तो उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को डीडीए को 1,051 पेड़ों को गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीडीए का आवेदन अस्पष्ट है। वे जंगल के बीच से सड़क बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वन अधिनियम के तहत कोई अनुमति नहीं ली गई है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।