Hindi Newsएनसीआर Newspurpose of this petition is to humiliate the judge, CBI opposed former CM Rabri Devi petition
इस याचिका का मकसद न्यायाधीश को नीचा दिखाना; CBI ने किया पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अर्जी का विरोध

इस याचिका का मकसद न्यायाधीश को नीचा दिखाना; CBI ने किया पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अर्जी का विरोध

संक्षेप:

वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुनवाई के दौरान किसी आरोपी को होने वाली परेशानी केस ट्रांसफर करने की मांग का आधार नहीं हो सकती। अदालत ने सीबीआई की दलीलें विस्तार से सुनी और 15 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की।

Dec 13, 2025 08:41 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में शनिवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उनके द्वारा विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से आपराधिक मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू अदालत से कहा कि इस याचिका का मकसद न्यायाधीश को नीचा दिखाना है, साथ ही न्याय प्रशासन में दखल देना है।

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सीबीआई की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह ने राउज एवेन्यू स्थित प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट की अदालत में कहा कि राबड़ी देवी की याचिका न्यायिक व्यवस्था पर बेवजह आरोप लगाने वाली है। यह सेशन कोर्ट को डराने की कोशिश करने वाली याचिका है। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश ने तय प्रक्रिया व लगातार न्यायिक अभ्यास का पालन किया है।

सीबीआई बोली- आरोपी को अदालत चुनने की आजादी नहीं

सीबीआई के वकील ने कहा कि कोई आरोपी अपनी अदालत स्वयं नहीं चुन सकता। वह न्यायिक अधिकारी को कमतर आंकने का अधिकार नहीं रखता। साथ ही उन्होंने कहा कि 'क्योंकि कार्यवाही आपके पक्ष में नहीं जा रही है तो आप आरोप-प्रत्यारोप पर उतर आए हैं।' आगे उन्होंने कहा कि अदालत पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। न्यायिक अधिकार का अपमान नहीं कर सकते। सीबीआई के वकील ने कहा कि ऐसी कोशिशें सीधे तौर पर न्यायिक प्रक्रिया की आजादी व गरिमा पर असर डालती हैं।

एजेंसी ने राबड़ी देवी के आरोपों को बेबुनियाद बताया

राबड़ी देवी के इस आरोप का जवाब देते हुए कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के आदेश में जानबूझकर देरी की, ताकि बिहार चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो सके, सीबीआ के वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने साफ किया कि अदालत ने जांच एजेंसी से सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा था, जो कि एक जायज न्यायिक कार्य है। सीबीआई के वकील ने कहा कि सवाल पूछना अदालत का कर्तव्य है।

राबड़ी देवी कर रहीं केस ट्रांसफर करने की मांग

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अपनी इस याचिका के जरिए न्यायाधीश विशाल गोगने के सामने लंबित 4 मामले स्थानान्तरित करने की मांग की है, जिनमें वह और उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। इनमें IRCTC घोटाला मामला, ज़मीन के बदले नौकरी का मामला और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शामिल है। अपनी इस ट्रांसफर याचिका में राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि विशेष न्यायाधीश एकतरफा और पहले से सोचे-समझे दिमाग से सुनवाई कर रहे हैं। साथ ही राबड़ी देवी ने दावा किया कि वह अभियोजन की तरफ गलत तरीके से झुके हुए हैं। उनके व्यवहार से एकतरफा सुनवाई की आशंका है। सीबीआई ने इन आरोपों से इनकार किया है।

सोमवार को होगी मामले में अगली सुनवाई

सीबीआई के वकील ने आगे कहा कि मामले को दूसरी अदालत में स्थानान्तरित करने की राबड़ी देवी की याचिका का मकसद एक अहम मोड़ पर कार्यवाही में देरी करना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का जिक्र करते हुए सिंह ने बताया कि आरोप तय करने पर बहस 60 दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए, जबकि मौजूदा मामले में दो साल से ज्यादा समय बीत चुका है।

वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुनवाई के दौरान किसी आरोपी को होने वाली परेशानी केस ट्रांसफर करने की मांग का आधार नहीं हो सकती। अदालत ने सीबीआई की दलीलें विस्तार से सुनी। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर को होगी। बता दें कि बीती 13 अक्टूबर को अदालत ने IRCTC मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव व दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय तय किए थे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
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