UGC नियमों पर हल्ला बोल की तैयारी; करणी सेना HC पहुंची, दिल्ली पुलिस क्या आदेश?

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यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रोटेस्ट की मांग को लेकर करणी सेना ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने इस पर क्या फैसला दिया है? इस रिपोर्ट में जानें…

UGC नियमों पर हल्ला बोल की तैयारी; करणी सेना HC पहुंची, दिल्ली पुलिस क्या आदेश?
करणी सेना ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को कहा कि वह करणी सेना के 20 सितंबर को जंतर मंतर पर होने वाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विचार कर फैसला सुनाए। इस याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल में अधिसूचित उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों के खिलाफ 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई है।

नया आवेदन देने के आदेश

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत को संशोधित तारीख के साथ दिल्ली पुलिस के समक्ष नया आवेदन दाखिल करने को कहा है। उनके वकील ने पीठ को बताया कि प्रदर्शन अब 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रस्तावित है।

एक हफ्ते के भीतर फैसला करे दिल्ली पुलिस

अदालत ने निर्देश दिया कि नया आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए। इस आवेदन पर 14 सितंबर तक यानि एक हफ्ते के भीतर फैसला किया जाए। पीठ ने कहा कि पुलिस नियमों के अनुसार आवेदन पर निर्णय ले और कानून के तहत उचित शर्तें लगा सकती है।

शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे शिकायतें

शेखावत ने कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शन का उद्देश्य आरक्षण नीतियों एवं यूजीसी के नए ढांचे से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार और शिकायतें शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखना है। प्रदर्शन के जरिए 2026 के यजीसी इक्विटी नियमों को वापस लेने की मांग की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें नए नियमों को फिलहाल लागू करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता और उनके दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया।

उठ रहे बड़े कानूनी सवाल

शेखावत का कहना है कि उनकी आपत्ति भी वही है, जिसे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में रेखांकित किया। उनके अनुसार मामले में महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठते हैं, जिनकी सुनवाई तीन जजों की पीठ द्वारा किए जाने की जरूरत बताई गई।

अनुमति देने से कर दिया था इनकार

शेखावत ने दिल्ली पुलिस की तरफ से 28 अगस्त को जारी उस संचार को भी चुनौती दी, जिसमें प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया गया था। वैकल्पिक रूप से उन्होंने पुलिस से अपने आवेदन पर दोबारा विचार कर 24 घंटे के भीतर कारणयुक्त नया आदेश जारी करने की मांग की।

पुलिस को देना होना नया आवेदन

अदालत ने सोमवार को कहा कि याचिका में की गई तीन मांगें अब निष्प्रभावी हो चुकी हैं। इसके बाद पीठ ने प्रदर्शन की संशोधित तारीख के साथ दिल्ली पुलिस के समक्ष नया आवेदन दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले का निस्तारण किया।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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