निजी स्कूल फीस के चक्कर में छात्रों के परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं रोक सकते; दिल्ली CWC का आदेश
सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी (शनिवार) से शुरू हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली के कई निजी स्कूलों के छात्र पसोपेश की स्थिति में हैं। फीस विवाद के चलते कई स्कूलों ने बड़ी संख्या में छात्रों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए हैं।

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी (शनिवार) से शुरू हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली के कई निजी स्कूलों के छात्र पसोपेश की स्थिति में हैं। फीस विवाद के चलते कई स्कूलों ने बड़ी संख्या में छात्रों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए हैं। इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) में गुहार लगाई है। बहरहाल, बाल कल्याण समिति ने स्कूलों को छात्रों के प्रवेश पत्र तत्काल जारी करने के आदेश दिए हैं।
पहली शिकायत के तहत दिल्ली के नामी एपीजे स्कूल साकेत और एपीजे स्कूल शेख सराय की ओर से 13 छात्रों के बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी नहीं करने पर सीडब्ल्यूसी ने नाराजगी जाहिर की है। स्कूल की दो शाखाओं ने फीस विवाद के चलते इन छात्रों के प्रवेश पत्र रोक लिए हैं। सीडब्ल्यूसी ने स्कूलों को तत्काल छात्रों के प्रवेश-पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
लाजपत नगर स्थित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सत्यप्रभा और अन्य सदस्यों ने गुरुवार को छात्रों के परिजनों की याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। पांच सदस्यीय समिति ने अपने आदेश में कहा है कि परिजनों का कहना है कि स्कूल बहुत अधिक फीस मांग रहा है। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। समिति ने कहा कि यह विवाद छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की वजह नहीं बन सकता। फीस को लेकर स्कूल और परिजनों के पक्ष को बाद में सुना जाएगा। समिति की पहली प्राथमिकता छात्रों को उनकी बोर्ड परीक्षा में बैठने की सुनिश्चिता तय करना है। दोनों स्कूल बिना देरी करे 13 छात्रों को उनके प्रवेश पत्र जारी करें।
इसके साथ ही समिति ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय को भी कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर छात्रों और उनके परिजनों की प्रमुखता से सहायता करें। समिति ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी तय की है।
निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया
दूसरी शिकायत नॉर्थ मॉडल टाउन स्थित श्रीजन स्कूल के खिलाफ शिक्षा निदेशालय को मिली है। इसमें भी कई छात्रों को फीस जमा नहीं कराने के आधार पर दसवीं व बाहरवीं की परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल को सभी छात्रों के प्रवेश पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। सीडब्ल्यूसी के आदेश के मद्देनजर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी इस मसले को गंभीरता से लिया है।
कार्रवाई की चेतावनी
सीडब्ल्यूसी के सख्त आदेश के तहत शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों को नोटिस जारी किया है। निदेशालय ने हाईकोर्ट के वर्ष 2023 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि दसवीं और बाहरवीं कक्षा के छात्रों की फीस जमा नहीं होने अथवा बकाया रकम जमा नहीं होने के आधार पर परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता।