गाजियाबाद में 61 सोसाइटियों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नोटिस, भूजल दोहन पर होगा ऐक्शन
भूगर्भ जल विभाग ने जल दोहन करने पर गाजियाबाद की 61 सोसाइटियों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नोटिस जारी किया है। एक महीने के अंदर जवाब नहीं देने पर विभाग बोरवेल को सील कर जुर्माने लगाएगा।

भूगर्भ जल विभाग ने जल दोहन करने पर गाजियाबाद की 61 सोसाइटियों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नोटिस जारी किया है। एक महीने के अंदर जवाब नहीं देने पर विभाग बोरवेल को सील कर जुर्माने लगाएगा। शहर के आधे से भी कम इलाकों में गंगाजल या भूजल की आपूर्ति की जाती है। बाकी इलाकों में रहने वाले लोग बोरवेल लगाकर भूजल निकालते हैं, जोकि गैरकानूनी है। गाजियाबाद डार्क जोन में है और यहां भूजल निकालने के लिए भूगर्भ जल विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। एनओसी लेने वाली फर्म को जमीन से निकाले गए पानी की मात्रा के बराबर ही भूजल रिचार्ज करना होता है। जटिल प्रक्रियाओं के कारण काफी संख्या में लोग विभाग से बिना एनओसी लिए ही बड़े बोरवेल से जल का दोहन कर उसका उपयोग करते हैं।
अधिकारियों के अनुसार, 76 स्थानों पर भूजल दोहन करने की शिकायत मिली थी। जांच करने पर 61 जगह भूजल दोहन की पुष्टि हुई। इस मामले में सभी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद अगर सोसाइटी और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिक एनओसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गंगाजल मिलता नहीं तो कैसे बुझे प्यास
राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक में 100 से ज्यादा सोसाइटी हैं, जिसमें लाखों लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों की बसावट को एक दशक से अधिक समय हो गया, लेकिन आज तक इन सोसाइटियों में गंगाजल की सप्लाई नहीं पहुंची है। लोग पानी की जरूरत पूरी करने के लिए जमीन से निकले पानी का प्रयोग करते हैं। सोसाइटी के लोग कई बार गंगाजल की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी सुविधा नहीं मिली।
सचिन त्यागी, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटीज ने कहा, ''दस साल से हम जीडीए से गंगाजल की मांग कर रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन में लगभग 65 सोसाइटी हैं। मजबूरी में लोगों को भूजल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे जलस्तर भी नीचे तक जा चुका है।''
उज्ज्वल मिश्रा, अध्यक्ष, क्रॉसिंग रिपब्लिक फेडरेशन ने कहा, ''2010 से क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में लोग रह रहे हैं। यहां 29 सोसाइटी हैं और हर सोसाइटी में भूजल का ही इस्तेमाल हो रहा है। गंगाजल की आपूर्ति नहीं होने से भूजल इस्तेमाल करना मजबूरी है।''
सृष्टि जायसवाल, नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग ने कहा, ''भूजल दोहन करने पर 61 सोसाइटियों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नोटिस जारी किया गया है। जो सोसाइटी और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिना एनओसी के जल दोहन करते हुए पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना एनओसी के भूजल दोहन करना गैरकानूनी है।''