ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCR नोएडाव्यापारियों को तीन माह तक ब्याज और जुर्माने में छूट

व्यापारियों को तीन माह तक ब्याज और जुर्माने में छूट

सुविधा नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता वाणिज्यकर विभाग ने व्यापारियों को राहत देते हुए ब्याज और...

व्यापारियों को तीन माह तक ब्याज और जुर्माने में छूट
हिन्दुस्तान टीम,नोएडाThu, 04 Mar 2021 08:10 PM
ऐप पर पढ़ें

सुविधा

नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता

वाणिज्यकर विभाग ने व्यापारियों को राहत देते हुए ब्याज और जुर्माना माफी योजना लागू की है। तीन मार्च से शुरू हुई यह योजना तीन माह तक लागू रहेगी।

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर नोएडा चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि ब्याज माफी योजना 2021 के तहत व्यापारियों की ओर से मूल बकाया न जमा करने पर लगे जुर्माने और ब्याज में छूट दी गई है। इसके लिए आवेदन केवल विभाग के पोर्टल पर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत दस लाख रुपये के बकायेदार व्यापारियों के लिए बकाया जमा करने पर ब्याज-जुर्माने की शत प्रतिशत माफी की जाएगी। सेक्टर-29 स्थित गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बने वाणिज्यकर विभाग में हेल्प डेस्क बनाई गई है।

उन्होंने बताया कि दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों को पूरे मूल बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज पर 90 फीसदी छूट दी गई है। इसी तरह से एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के मूल बकाया राशि वाले व्यापारियों को पूरी राशि जमा करने पर बकाया ब्याज पर 50 फीसदी और पांच करोड़ रुपये से अधिक का मूल बकाया जमा करने पर कुल बकाया ब्याज पर 10 फीसदी की छूट दी गई है।

उन्होंने बताया कि पहले ब्याज माफी योजना वन आई थी, जिसमें गौतमबुद्ध नगर वाणिज्यकर बकाया जमा करने में प्रदेश में पहले स्थान पर था। अब ब्याज माफी योजना टू लागू की गई है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें