सख्ती : शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 बढ़ाई गई
कवायद कार्रवाई दिसंबर माह में विभिन्न कार्यक्रम और त्योहारों को देखते हुए किया नियमों...
नोएडा। संवाददाता
दिसंबर माह में विभिन्न त्योहारों, कार्यक्रमों और कोविड-19 की रोकथाम के चलते शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था गौतमबुद्ध नगर श्रद्धा पांडे ने बुधवार को आदेश पारित करते हुए बताया कि शहर में कोविड-19 रोकथाम के साथ-साथ दिसंबर माह में विभिन्न कार्यक्रम, क्रिसमस डे और नववर्ष की पूर्व संध्या को भी मनाया जाएगा। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए 31 दिसंबर तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी।
इस दौरान बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने और एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान शहर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनैतिक कार्यक्रम, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम आदि करने पर रोक रहेगी। शहर में स्विमिंग पूल नहीं खोले जाएंगे। होटल, मॉल्स, सिनेमा मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थलों पर कोविड के दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। मेट्रो, परिवहन बसों और कैब में 50 प्रतिशत से अधिक सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।