मुआवजा प्राप्त किसानों को आयकर स्क्रूटनी से राहत
नोएडा। कार्यालय संवाददाता : बजट में आयकर के असेसमेंट वर्ष कम होने से शहर

नोएडा। कार्यालय संवाददाता :
बजट में आयकर के असेसमेंट वर्ष कम होने से शहर के 65 हजार से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिला है। अब उन्हें आयकर के स्क्रूटनी का जवाब नहीं देना होगा।
आयकर अधिवक्ता आरआरएस अवाना ने बताया कि 65 हजार ऐसे लोग थे, जिनकी आयकर की स्क्रूटनी में आने की पूरी संभावना थी। असेंसमेंट वर्ष छह वर्ष से कम करके तीन वर्ष कर दिया गया है। अब नए वित्त वर्ष से बीते तीन वर्षों के ही असेसमेंट हो सकेंगे। यानि एक अप्रैल 2021 के बाद वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का ही असेसमेंट होगा। बजट में असेसमेंट वर्ष कम होने से वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लोगों को स्क्रूटनी का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। इन वर्षों में 65 हजार से अधिक किसानों को मुआवजा और पांच व छह प्रतिशत के भूखंडों के बेचने पर नोटिस जारी होना था। अब बजट में नए नियम से ये लोग बच गए हैं। केवल विशेष मामलों में या एक वर्ष से 50 लाख से अधिक की धनराशि की गड़बड़ी मिलने पर उच्चाधिकारी या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के अनुमोदन पर पुन: दस वर्ष तक के असेसमेंट की जांच की जा सकती है। ऐसे में बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने पर या टैक्स चोरी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी।
