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कूड़े का प्रबंध नहीं करने पर जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 16बी स्थित फ्लोरा हेरिटेज सोसाइटी...

कूड़े का प्रबंध नहीं करने पर जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,नोएडाWed, 01 Dec 2021 09:20 PM
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ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 16बी स्थित फ्लोरा हेरिटेज सोसाइटी पर 10,200 रुपये का जुर्माना लगाया है। कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण न करने पर यह कार्रवाई की है।

अधिक कूड़ा उत्पादित करने वाले संस्थानों पर कूड़े के उचित प्रबंधन न करने पर कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव ने बताया कि बुधवार को जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित फ्लोरा हेरिटेज सोसाइटी का मुआयना किया। कूड़े का प्रबंधन न मिलने पर 10,200 रुपये का जुर्माना लगाया। कूड़े के निस्तारण का शीघ्र इंतजाम करने के निर्देश दिए।

बता दें कि ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहते बल्क वेस्ट जनरेटरों, मसलन बड़ी सोसाइटियों, शिक्षण संस्थानों आदि को कूड़े का निस्तारण खुद से करना होता है। प्राधिकरण री-साइकिल न हो पाने वाले इनर्ट वेस्ट को ही उठाता है। उसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है।

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