नोएडा हिंसा मामले में तीन आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर, 13 की जमानत याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। नोएडा श्रमिक हिंसा मामले में न्यायालय ने तीन आरोपी सत्यम वर्मा, हिमांशु

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। नोएडा श्रमिक हिंसा मामले में न्यायालय ने तीन आरोपी सत्यम वर्मा, हिमांशु ठाकुर और आदित्य आनंद की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली। वहीं, इस मामले में जेल भेजे गए 13 आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) विरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने आदेश में कहा कि मामले की विवेचना के लिए आरोपियों से पूछताछ और डिजिटल साक्ष्य की बरामदगी आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस कस्टडी 29 अप्रैल सुबह नौ बजे से शुरू होकर 30 अप्रैल शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी।
साथ ही, विवेचक को निर्देश दिया गया है कि आरोपियों को कस्टडी में लेने और वापस जेल भेजने से पहले उनका चिकित्सकीय परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सामग्री, पंपलेट, बैनर और कथित तौर पर बांटी गई हिंसक सामग्री बरामद की जा सकती है, जो जांच के लिए अहम साक्ष्य साबित होंगे। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिरासत में उनके मुवक्किलों के साथ मारपीट की गई और जबरन हस्ताक्षर कराए गए। हालांकि, अदालत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर करते हुए कुछ अहम शर्तें भी लगाई हैं। आरोपियों के अधिवक्ता उचित दूरी से पूरी कार्यवाही देख सकेंगे, लेकिन जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहीं, इस मामले में सोमवार को महिला आरोपी आकृति, रूद्ध प्रताप, अभिषेक समेत 13 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी आकृति के अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि आकृति की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे।
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