
नियमों का उल्लंघन कर रही क्लाउड किचन पर पांच लाख का जुर्माना
नोएडा प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स स्टोर और क्लाउड किचन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन पाया गया। स्टोर प्रबंधन ने कूड़े के निस्तारण के लिए कोई एजेंसी नहीं चुनी थी। इसके अलावा, 20 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा, प्रमुख संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण ने नियमों का पालन नहीं करने पर ई-कॉमर्स स्टोर एवं क्लाउड किचन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पेटीएम के दफ्तर से भी पांच किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-3 स्थित डी-12 मैसर्स जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड ई-कॉमर्स स्टोर एवं क्लाउड किचन का निरीक्षण किया गया। यह बड़ा कूड़ा उत्पादक स्टोर है। निरीक्षण के दौरान इस स्टोर में कई सारी कमियां मिलीं। यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अपशिष्ट पृथक्करण व भंडारण नहीं हो रहा था। कूड़े का ठीक ढंग से निस्तारण नहीं किया जा रहा था। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के परियोजना अभियंता गौरव बंसल ने बताया कि स्टोर से कूड़ा अनाधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जो कूड़े को शहर में जगह-जगह फेंक रहे थे।
स्टोर प्रबंधन की ओर से कूड़े के संग्रहण और निस्तारण के लिए कोई एजेंसी चयनित नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां से 20 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई। परियोजना अभियंता ने बताया कि बड़े कूड़ा उत्पादक को जिन नियमों का पालन करना चाहिए, वह नहीं कर रहा था। ऐसे में मैसर्स जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड ई-कॉमर्स स्टोर एवं क्लाउड किचन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। स्टोर प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई है कि अगर आने वाले समय में नियमों का पालन नहीं किया गया तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। परियोजना अभियंता ने बताया कि सेक्टर-3 डी-6 स्थित वॉव फूड से पांच किलोग्राम प्लास्टिक एवं इसके बराबर स्थित डी-7 पेटीएम के दफ्तर से भी पांच किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई।

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