
सीवर की समस्या पर समिति गठित
ग्रेनो में खुले में गंदा पानी बहने पर एनजीटी सख्त अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट
खुले में गंदा पानी बहने पर एनजीटी सख्त अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट देने के निर्देश ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। ग्रेटर नोएडा के गांवों में सड़कों और खुले में बह रहे सीवरेज (गंदे पानी) की समस्या पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। इस समस्या को दूर करने के लिए संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया है। समिति में जिलाधिकारी, प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस आयुक्त को शामिल किया गया है। अगली सुनवाई से पूर्व 10 हफ्ते के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त को समिति के कार्य में पूर्ण सहयोग देने के आदेश दिए गए हैं।

एनजीटी ने कहा है कि सीवेज यानी घरों से निकलने वाला गंदा पानी खुले में, सड़क पर, नाली या किसी भी जल निकाय में नहीं बहना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को विशेष रूप से निगरानी और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता प्रदीप डाहलिया के मुताबिक एनजीटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ग्रामीणों को सीवर कनेक्शन लेने के लिए राजी करना संभव नहीं हो सका। जबकि, ये कनेक्शन निशुल्क उपलब्ध कराए गए थे। वहीं, एनजीटी ने संयुक्त समिति को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परिवार सीवरेज कनेक्शन ले और कोई भी परिवार सीवेज या अपशिष्ट जल को खुली नालियों में न बहाएं। इस मामले में याचिकाकर्ता पर्यावरणविद् प्रदीप डाहलिया और कर्मवीर सिंह नागर की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने दलील दी कि औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह अधिसूचित क्षेत्र के गांवों में भी नियोजित विकास सुनिश्चित करे तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। कोट एनजीटी के निर्देशों का पालन किया जाएगा। गांवों में सीवर कनेक्शन के लिए निशुल्क अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा जिन गांवों में सीवर लाइन नहीं है,वहां पर सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र के सभी गांवों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। सुनील कुमार सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण।

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