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दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

फैसला अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया जुर्माना न देने पर

दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,नोएडाTue, 19 Oct 2021 08:50 PM
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ग्रेटर नोएडा। संवाददाता

जिला न्यायालय ने डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चार साल पहले दोषी ने वारदात को अंजाम दिया था।

वर्ष 2017 में बिज्जू पड़ोस में रहने वाली डेढ़ वर्षीय बच्ची को खिलाने के लिए अपने घर लेकर आता था। घटना वाले दिन भी बिज्जू बच्ची को उसके घर से खिलाने के बहाने अपने घर लेकर आया था। इसके बाद वह बच्ची को रेलवे लाइन के किनारे ले गया और दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। उसने शव को मिट्टी में दबा दिया था। परिजन बच्ची को तलाशते हुए उसके घर पहुंचे लेकिन बच्ची नहीं मिली। आरोपी से सख्ती से पूछताछ के बाद उसने घटना कबूल की थी। इसके बाद बादलपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 निरंजन कुमार ने अभियुक्त बिज्जू उर्फ विजय को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो वर्ष छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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