
फायरिंग के चश्मदीद के हत्यारे को उम्रकैद
ग्रेटर नोएडा में जिला न्यायालय ने फायरिंग मामले के चश्मदीद मन्नू शर्मा की हत्या करने वाले नितिन भाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मन्नू शर्मा ने एक अन्य मामले में आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी। आरोपी ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने फायरिंग मामले के चश्मदीद की हत्या करने वाले को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीसीजी क्राइम धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि वादी बिकेश उर्फ राजू के अनुसार 12 अक्तूबर 2014 की शाम नंगला चरणदास गांवस्थित चाय की दुकान पर कानपुर देहात निवासी मन्नू शर्मा मौजूद था। इसी दौरान नाबालिग आरोपी और नितिन भाटी वहां पहुंचे। नाबालिग आरोपी ने मन्नू शर्मा को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जो मन्नू के पेट में लगी।
घटना के तुरंत बाद घायल मन्नू शर्मा को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती गई और करीब दो माह बाद उसकी मृत्यु हो गई। मन्नू शर्मा दो मई 2014 को वादी की पत्नी की गोली मारने की घटना में चश्मदीद गवाह था। एक नाबालिग आरोपी, नितिन भाटी और आकाश ने वादी की पत्नी सीमा को गोली मारी थी। उस मामले में मन्नू शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था। इसी गवाही से नाराज होकर आरोपियों ने मन्नू शर्मा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में शुरुआत में दो आरोपी थे। एक नाबालिग आरोपी और दूसरा नितिन भाटी। हालांकि, ट्रायल के दौरान एक आरोपी अपचारी (जुवेनाइल) होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया। इसके बाद वर्तमान सत्र परीक्षण में केवल नितिन भाटी के खिलाफ मुकदमा चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।

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