प्राधिकरण ने आरटीआई पर कहा,सूचना देना संभव नहीं
नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण ने आरटीआई में जवाब दिया है कि यह सूचना देना संभव नहीं है, ऐसी कोई सूचना भूलेख विभाग में सृजित नहीं है। आरटीआई

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण ने आरटीआई में जवाब दिया है कि यह सूचना देना संभव नहीं है, ऐसी कोई सूचना भूलेख विभाग में सृजित नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा था कि यदि कोई तहसीलदार अवैध कब्जे के मामले में शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण का यह जवाब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। नोएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. रंजन तोमर ने सूचना का अधिकार के तहत आरटीआई में पूछा था कि नोएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के बावजूद यदि तहसीलदार कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है तथा ऐसी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है।
प्राधिकरण की ओर से दिए गये जवाब में भूलेख विभाग द्वारा कहा गया कि चाही गई सूचना कार्यालय भूलेख विभाग में सृजित नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है।डॉ. रंजन तोमर ने कहा कि यह उत्तर कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यदि नोएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जों की रोकथाम और राजस्व संबंधी मामलों की जिम्मेदारी से जुड़े विभाग के पास ही यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रथम अपील सहित अन्य वैधानिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित सूचना वास्तव में उपलब्ध नहीं है अथवा नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराने से बचने का प्रयास किया गया है।
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