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रेरा में 217 मामलों की सुनवाई

-रेरा में अब चार दिन की बजाय पांच दिन होगी मामलों पर सुनवाई-रेरा में अब चार दिन की बजाय पांच दिन होगी मामलों पर...

रेरा में 217 मामलों की सुनवाई
हिन्दुस्तान टीम,नोएडाMon, 15 Oct 2018 07:44 PM
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उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में सोमवार को बलविंदर सिंह की पीठ के समक्ष रिकॉर्ड 217 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से ज्यादातर मामले अर्थ ग्रुप के थे। पीठ ने अर्थ इंफ्राटेक से जुड़े कुछ मामलों में खरीदारों को एनसीएलटी जाने का आदेश दिया। पीठ के समक्ष सोमवार को अर्थ इंफ्राटेक, इंटेलसिटी, एयरविल, वीवीआईपी, जेएलएम कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। खरीदारों ने बिल्डरों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। खरीदारों ने कहा कि बिल्डर ने कब्जा देने की, जो तारीख घोषित की थी, उस वक्त तक परियोजना का आधा निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया है। अब भी निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि बिल्डर ने दो साल पहले ही कब्जा देने की बात कही थी।खरीदारों की समस्याओं का जल्दी समाधान करने के लिए अगले सप्ताह से रेरा में सुनवाई के लिए एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अगले सप्ताह से चार के बजाय पांच दिन सुनवाई होगी। अभी तक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को सुनवाई होती थी। अब बुधवार को भी सुनवाई होगीबीते दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ नरेंद्र भूषण ने बिल्डरों के साथ बैठक की थी, जिसमें सीईओ ने बिल्डरों से सख्त लहजे में कहा था कि खरीदारों को जल्द से जल्द कब्जा व रिफंड दें या फिर कार्रवाई के तैयार रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए रेरा ने भी सुनवाई तेज कर दी है।जल्द कब्जा देने का आदेशपीठ ने कई मामलों में बिल्डर प्रतिनिधियों के मौजूद नहीं होने पर खरीदारों के पक्ष में एकतरफा फैसला सुनाया। पीठ ने खरीदारों को जल्द से जल्द कब्जा देने और रकम वापस करने का आदेश दिया। गौतमबुद्ध नगर से सबसे ज्याद मामले रेरा में प्रदेश के 13 जिलों से कुल 7332 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें गौतमबुद्ध नगर से सबसे अधिक 4074 शिकायतें हैं। सुनवाई के दौरान 500 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें योजनाओं का पंजीकरण रेरा में नहीं किया गया।

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