जन्मदिन पार्टी में फायरिंग के आरोपी को जमानत
ग्रेटर नोएडा की जिला न्यायालय ने जन्मदिन पार्टी में गोलीबारी के मामले में आरोपी तरुण कुमार को जमानत दे दी है। घटना में हिमांशु की गोली लगने से मौत हो गई थी। बचाव पक्ष ने कहा कि तरुण घटना के समय मौके पर नहीं था, जबकि अभियोजन पक्ष ने उसे आरोपी बताया। अदालत ने तरुण की जमानत स्वीकार कर ली।

ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला न्यायालय ने जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई फायरिंग के मामले में आरोपी तरुण कुमार को जमानत दे दी। बादलपुर क्षेत्र में करीब दो महीने पहले यह घटना हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 फरवरी 2026 की रात हिमांशु अपने घर के बाहर दोस्तों और परिवार के साथ जन्मदिन मना रहा था। इसी दौरान पार्टी में मौजूद किसी व्यक्ति से गोली चल गई, जो सीधे हिमांशु के सीने में लगी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वादी की तहरीर पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने तरुण कुमार को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि घटना के समय आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था, बल्कि शोर सुनकर वहां पहुंचा था। उसने घायल हिमांशु को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी। आरोपी से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद था। चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर यह भी दावा किया गया कि गोली तरुण कुमार ने ही चलाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि तरुण मृतक का मित्र था और घटना के बाद उसने घायल को अस्पताल पहुंचाने में भूमिका निभाई थी। इस कारण आरोपी की जमानत स्वीकार की जाती है।
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