छात्र की आत्महत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा जिला न्यायालय ने छात्र उदित सोनी की आत्महत्या के मामले में दो आरोपियों जोंटी और गौरव की जमानत याचिका खारिज कर दी। छात्र की आत्महत्या हॉस्टल में मारपीट के कारण हुई थी। पहले चार आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि एक की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी थी।

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने छात्र के खुदकुशी करने के मामले में दो आरोपियों जोंटी और गौरव की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, पूर्व में इस मामले में चार आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एक आरोपी की पूर्व में जमानत खारिज हुई थी। दरअसल, झांसी निवासी विजय कुमार सोनी ने पुलिस को बताया था कि उनका बेटा उदित सोनी ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। वह नॉलेज पार्क स्थित ईजेड स्टे इस्टनहाउस हॉस्टल में रह रहा था। 23 जनवरी 2026 की रात हॉस्टल पहुंचने पर वार्डन धर्मवीर और प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने छात्र से मारपीट की।
मारपीट से आहत होकर छात्र ने अपने कमरे की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की ओर से इस मामले में हॉस्टल वार्डन धर्मवीर, मैनेजमेंट के सदस्य शेखर, जोंटी, टोनी, रोहित भाटी, एसएन पांडेय, फईम, हॉस्टल के मालिक गौरव सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दो आरोपी गौरव और जोंटी ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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