बाल यौन शोषण मामले में आरोपी की जमानत खारिज
ग्रेटर नोएडा की जिला न्यायालय ने बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सीबीआई ने नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोपी पर यौन उत्पीड़न की तस्वीरें दिखाने का आरोप था। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत देने से मना किया।

ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जिला न्यायालय ने बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। अदालत ने अपराध को गंभीर श्रेणी का माना है। सीबीआई ने ग्रेनो वेस्ट की ग्रीन आर्क सोसायटी निवासी नाबालिग के खिलाफ बाल यौन शोषण सामग्री के संग्रह, प्रसारण, आदान-प्रदान और प्रसारित करने का मामला 31 अक्तूबर 2025 को आईटी और पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को यौन उत्पीड़न की तस्वीरें दिखाई थी। उसका पता ग्रेनो वेस्ट के एक गांव का बताया था। यह घटना करीब दो साल पहले की है।
दो ई-मेल और दो मोबाइल के माध्यम से आरोपी इन मामलों में संलिप्त रहा। उसके पास आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। ई-मेल आईडी से उसके खिलाफ दो साइबर टिप लाइन रिपोर्ट भी जेनरेट की गई थी। पीड़िता के बयान के बाद सीबीआई ने कोर्ट से आरोपी रिमांड मांगी थी, जिसे खारिज कर आरोपी को रिहा कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई में आरोपी पक्ष की तरफ से न्यायालय से अग्रिम जमानत मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने जघन्य अपराध माना और मना कर दिया। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि अभी आरोपी को अदालत में पेश नहीं किया गया है। जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील भी करेंगे।
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