स्क्रैप माफिया रवि काना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने स्क्रैप माफिया रवि काना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आलोक कुमार द्विवेदी ने रवि काना के खिलाफ पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने पूर्व में जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया था, जिससे उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला अदालत ने स्क्रैप माफिया रवि काना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पूर्व के एक मुकदमे में अग्रिम जमानत देने के मामले में शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत देने से इनकार किया। एडवोकेट ललित मोहन गुप्ता के मुताबिक नोएडा की सेक्टर-39 कोतवाली में सेक्टर-62 इंडियन ऑयल अपार्टमेंट निवासी नोएडा मीडिया क्लब के अध्यक्ष आलोक कुमार द्विवेदी ने रवि काना के खिलाफ पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में स्क्रैप माफिया रवि काना ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी को पूर्व में एक मुकदमे में अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसमें आरोपी ने शर्तों का उल्लंघन किया। ऐसे में इस बार भी आरोपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके चलते आरोपी को अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त किया जाता है। अदालत से अग्रिम जमानत याचिका निरस्त होने पर रवि काना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


