पांच मंजिला भवन की तीन मंजिल हटाने का आदेश बरकरार, मकान मालिक की याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में पांच मंजिला भवन को लेकर विवाद में जिला न्यायालय ने भवन मालिक ओमप्रकाश चौधरी की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने ऊपरी तीन मंजिलों को हटाने का आदेश दिया है, क्योंकि भवन असुरक्षित है और इससे आसपास के लोगों की जान-माल को खतरा हो सकता है।

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने सूरजपुर कस्बे की एक कॉलोनी में पांच मंजिला भवन को लेकर चल रहे विवाद में भवन मालिक ओमप्रकाश चौधरी की याचिका को खारिज करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने साफ किया कि भवन के ऊपरी तीन मंजिल हटाने का आदेश पूरी तरह सही है। अदालत ने माना कि भवन की स्थिति असुरक्षित है और इसके गिरने की आशंका से आसपास रहने वाले लोगों और रास्ते से गुजरने वालों की जान-माल को खतरा हो सकता है। सूरजपुर की एक कॉलोनी में पांच मंजिला भवन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।
पड़ोस में रहने वाली प्रियंका सिंह ने प्रशासन से शिकायत करते हुए बताया कि उनके मकान के पास बन रहा यह भवन अवैध है और इसकी वजह से आसपास के मकानों में दरारें आ रही हैं। साथ ही आशंका जताई गई कि भवन की स्थिति कमजोर है और इसके गिरने से लोगों की जान-माल को खतरा हो सकता है। शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। सूरजपुर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट व अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा ने धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई शुरू की। इस धारा के तहत ऐसे निर्माण पर कार्रवाई की जाती है, जो लोक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। प्रशासन ने भवन की संरचनात्मक मजबूती की जांच के लिए आईआईटी रुड़की से तकनीकी रिपोर्ट मंगाई। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट में कहा गया कि भवन की संरचना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वहीं, भवन मालिक की ओर से पेश की गई निजी एजेंसी की रिपोर्ट को कम भरोसेमंद बताया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि भवन का नक्शा किसी सक्षम प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया था। अदालत ने पहले से पारित आदेश को बरकरार रखते हुए भवन मालिक को अनुपालन के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यदि इस अवधि में ऊपरी तीन मंजिल नहीं हटाई गईं तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण खुद कार्रवाई करेगा और इसका खर्च भवन मालिक से वसूला जाएगा।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




