
निक्की हत्याकांड में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड में आरोपी रोहित भाटी की जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। विवाहिता निक्की की 21 अगस्त को जलाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने परिवार की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए जमानत नहीं दी।
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सिरसा गांव में हुए निक्की हत्याकांड में एक आरोपी रोहित भाटी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सिरसा गांव में 21 अगस्त को विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति विपिन, सास दया, जेठ रोहित और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस इस केस में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी रोहित की जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।

सत्र न्यायालय में आरोपी रोहित की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना के दिन आरोपी रोहित सिरसा टोल प्लाजा पर था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी है। इसके साथ ही कॉल डिटेल का भी जिक्र किया गया। निक्की पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ और दिनेश कुमार कल्सन ने बताया कि अदालत ने आरोपी पक्ष की दलील को खारिज कर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि निक्की की हत्या साजिश के तहत की गई है। इसमें पूरा परिवार शामिल है। पुलिस ने भी षड्यंत्र के तहत हत्या की बात चार्जशीट में लिखी है। आरोपी रोहित की घटना में संलिप्तता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




