फ्लैट न देने वाले 20 पर केस
खत्म करो इंतजार कवायद थ्रीसी बिल्डर व इंवेस्टर क्लीनिक के निदेशकों पर सख्ती जिला...
ग्रेटर नोएडा। संवाददाता
जिला न्यायालय ने तय समय पर फ्लैट पर कब्जा नहीं देने के मामले में थ्री सी बिल्डर व इंवेस्टर क्लीनिक के निदेशकों समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर बीटा दो कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक देवश्री सिन्हा ने वर्ष 2014 में नोएडा के सेक्टर 127 स्थित थ्रीसी बिल्डर के लोटस इसले प्रोजेक्ट में 1950 स्क्वायर फिट का फ्लैट बुक कराया था। फ्लैट की बुकिंग इंवेस्टर क्लीनिक के माध्यम से हुई थी। फ्लैट बुकिंग बिल्डर की तरफ से 42 महीने में फ्लैट पर कब्जा देने का वादा किया गया था। फ्लैट बुक कराने के एवज में निवेशक ने एक करोड़ तीन लाख रुपये बिल्डर को दे दिए, लेकिन छह वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी बिल्डर ने फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। फ्लैट बुकिंग के दौरान बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी हुआ था।
आरोप है कि फ्लैट पर कब्जा नहीं मिलने पर बिल्डर से पैसे वापस मांगे तो धमकी दी गई। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। मजबूरन निवेशक को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर बीटा दो कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। कोतवाली प्रभारी रामेश्वर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
इन पर कसा शिकंजा
थ्री सी बिल्डर के निदेशक नवीन कुमार, निर्मल सिंह, नीरज सिन्हा, रवि शंकर, तपन, राजीव, मनोज पोपली, दीपक खुराना, परमेंद्र साहिल, राजेश श्रीकांत, आंचल रैना, अखिल अग्रवाल, सुरप्रीत सिंह सूरी, सौरभ शर्मा, विद्युत भारद्वाज, बृजेश भनोट, संदीप आहूजा, इंवेस्टर क्लीनिक के हनी कात्याल, सनी कात्याल, नरेंद्र मुतनैजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।