
अधिसूचित जमीन पर निर्माण करने वाले 90 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर
संक्षेप: अधिसूचित जमीन पर निर्माण करने के लिए 90 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर रबूपुरा, संवाददाता।
रबूपुरा, संवाददाता। जिला प्रशासन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण कार्य करने पर नगला हुकमसिंह और ग्राम करौली बांगर के कुल 90 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने एयरपोर्ट के द्वितीय चरण के विस्तारीकरण में अधिग्रहण और पुनर्वास नीति का अवैध लाभ लेने के लिए निर्माण कार्य किया। जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित लेखपाल ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। करौली बांगर गांव के लेखपाल पवन दूबे के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के द्वितीय चरण के विस्तारीकरण की परियोजना के लिए रनहेरा, कुरैब, करौली बांगर, दयांतपुर, वीरमपुर और मूढ़रह गांव की करीब 1182 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
इसके लिए सन 2022 में ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक कलेक्टर गौतमबुद्ध नगर की पूर्व अनुमति के बिना अधिसूचित जमीन को न तो खरीदा और न बेचा जा सकता है। न ही उस पर कोई नया निर्माण कार्य किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति का अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से करौली बांगर गांव की अधिग्रहित भूमि पर इन ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में बार-बार नोटिस जारी करने और निर्माण कार्य के लिए मना करने के बावजूद ये लोग मान नहीं रहे। ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे अवैध नव निर्माण से जहां एक ओर शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है, वहीं इससे अपार राजकीय क्षति पहुंच रही है। शिकायत पर पुलिस ने नगला हुकमसिंह, माजरा ग्राम करौली के सभी 90 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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