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पीसी गुप्ता की जमानत अर्जी वापस ली गई

ग्रेटर नोएडा। संवाददाता यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में हुए 126 करोड़ के जमीन खरीद घोटाले मामले में मुख्य आरोपी सेवानिवृत्त आइएएस पीसी गुप्ता की जमानत अर्जी वापस ले ली गई है। पीसी गुप्ता के अधिवक्ता ने...

पीसी गुप्ता की जमानत अर्जी वापस ली गई
हिन्दुस्तान टीम,नोएडाMon, 30 Jul 2018 07:11 PM
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यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में हुए जमीन खरीद घोटाले में मुख्य आरोपी सेवानिवृत्त आईएएस पीसी गुप्ता की जमानत अर्जी वापस ले ली गई है। पीसी गुप्ता के अधिवक्ता ने मेरठ एंटी करप्शन कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में हुए 126 करोड़ रुपये के जमीन खरीद घोटाले मामले में कासना पुलिस ने 22 जून को मध्य प्रदेश के दतिया से सेवानिवृत्त आईएएस व यमुना प्राधिकरण के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनको 23 जून को मेरठ की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया था। वहां से पुलिस को पीसी गुप्ता की दस दिन की रिमांड मिल गई थी। रिमांड पर दस दिन तक पूछताछ के बाद पुलिस दो जुलाई को पीसी गुप्ता को मेरठ जेल में दाखिल करके आई थी। इसके बाद पीसी गुप्ता की जमानत अर्जी कोर्ट में दायर की गई थी। पहले 26 फिर 30 जुलाई की तिथि जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तय हुई थी। अर्जी दाखिल होने के बाद सुनवाई के लिए पुलिस से 27 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था जिस पर पुलिस ने जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी लेकिन सुनवाई से पहले ही जमानत अर्जी वापस ले ली गई है।

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